CAA:भारत जो कि विभिन्नताओं में एकता का देश है जो देश सर्वे “भवन्तु सुखिनों” के मूल मंत्र पर चलता है इस देश में आपको अपार प्यार और सम्मान दिया जाता है उसी देश ने अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश और ऐसे दूसरे मुस्लिम देश जहां अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता है और उन्हें अच्छे से देखबल नहीं दी जाती है उन्हें भारत आप अपनी नागरिकता प्रदान करेगा।आज हमने अपने ब्लॉक के माध्यम से आपकी सम्पूर्ण जानकारी दी है की किन लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है और भारत की नागरिकता लेने के क्या नियम होंगे।
CAA citizenship amendment Act( नागरिकता कानून)
भारत के संविधान में नागरिक कानून की एक अलग से जगह है और समय के साथ-साथ इस नागरिक कानून में बदलाव की जरूरत होती रहती है इसलिए 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम की योजना भारत सरकार द्वार लागू की गई थी जिसमें समय-समय पर भारत की नागरिकता लेने पर बदलाव हो रहे हैं, हाल ही मे 2019 में भारतीय सरकार द्वारा CAA(सीएए) में संशोधन को जारी किया गया, जिसमें प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय को भारत अपनी नागरिकता प्रदान करने के लिए खड़ा किया गया है।
CAA के द्वारा minorities को ऐसे मिलेंगे भारत की नागरिकता
भारत सरकार द्वार साफ किया गया है कि सीएए किसी को भी सिद्ध करता है भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं करता है भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए और सीएए के लिए काई नियम बनाए गए हैं जो कि हमने संकल्प में आपको निम्लिखित रूप से दिए हैं:
जिन लोगों को भी भारत की नागरिकता चाहिए उन्हें अपने आप को minority साबित करना होगा और या भी साबित करना होगा की वह पाकिस्तान बांग्लादेश Afghanistan और Bhutan से भारत में आये हैं ।यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है [धारा 6 बी के तहत आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]
1. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
2. भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट
3. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
4. स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र। अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में अधिकारी
5. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान या किसी अन्य सरकार द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
इन देशों में सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियां
6. अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
7. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
8. कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक तीन देशों यानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है।
9. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है
CAA (conclusion) निष्कर्ष
समृद्ध और सुरक्षित जीवन जीने का सबका अधिकार है और आईएसआई अधिकार को सिद्ध करते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य छह देशों में सताए गए और विकसित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा है जो मानवता की एक मिसाल को दर्शाता है और भारत की सर्वे भवन्तु सुखिन्हो की नीति को भी एक अलग चमक देता है
Read More:
PM Shri Yojana से होगा स्कूल हाई टेक तयार अब सरकारी स्कूल मे पड़ना पर मिलेगे कमाल के लाभ
Stay updated with all the news by following Upyogi portal on Telegram, and Whatsapp Channel.
Thanks For Connecting With Upyogiportal.